सेबी ने परिपत्र सं. सेबी/एच.ओ./एम.आई.आर.एस.डी./ एम.आई.आर.एस.डी. _आर.टी.ए.एम.बी./पी./सी.आई.आर./2021/687,दिनांक 14 दिसंबर, 2021 के साथ पठित अपने परिपत्र सेबी /एच.ओ. /एम.आई.आर.एस.डी. / एम.आई.आर.एस.डी._आर.टी.ए.एम.बी./पी. /सी.आई.आर./2021/655 दिनांक 03 नवंबर, 2021 के द्वारा आर.टी.ए. द्वारा निवेशक के सेवा अनुरोध को संसाधित करने के लिए पैन, के.वाई.सी. विवरण और नामांकन प्रस्तुत करने हेतु सामान्य और सरलीकृत मानदंड पेश किए हैं।
उक्त परिपत्र के अनुसार, कंपनी की भौतिक प्रतिभूतियों के सभी धारकों को आर.टी.ए. अर्थात अलंकित असाइनमेंट्स लिमिटेड को अनिवार्य रूप से निम्नलिखित दस्तावेज/विवरण प्रस्तुत करना होगा:
उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध किया जाता है कि वे दिनांक 31 मार्च, 2023 को या उससे पहले आवश्यक संलग्न प्रपत्रों (नीचे दिए गए विवरण के अनुसार) में आर.टी.ए. को वैध पैन, के.वाई.सी. विवरण और नामांकन तुरंत प्रस्तुत करें।
जिस फोलियो में पैन, के.वाई.सी. विवरण और नामांकन उपलब्ध नहीं होगा, उन्हें आर.टी.ए. द्वारा दिनांक 1 अप्रैल, 2023 को या उसके बाद फ्रीज कर दिया जाएगा।
उन सभी हितधारकों को भी जिन्होंने अभी तक अपने शेयरों को डीमैटरियलाइज़ नहीं किया है, सलाह दी जाती है कि डीमैटरियलाइज़ेशन के निहित लाभों को प्राप्त करने के लिए वे अपने शेयरों को डीमैट/इलेक्ट्रॉनिक रूप में परिवर्तित कर लें क्योंकि सेबी के विनियमों के अनुसार ट्रांसमिशन और ट्रांसपोज़िशन मामलों को छोड़कर भौतिक शेयरों के अंतरण को दिनांक 01 अप्रैल 2019 से रोक दिया गया है और बाजार व्यापारों का निपटान केवल डीमैट मोड में हो रहा है।
इलेक्ट्रॉनिक (डीमैट) प्रारूप में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने संबंधित डिपॉजिटरी भागीदारों, जिनके साथ वे अपने डीमैट खाते का रखरखाव कर रहे हैं, को अपने पते या बैंक मैंडेट आदि में किसी भी बदलाव को तुरंत सत्यापित और अद्यतन करें।