रिश्वत न दें
सी.वी.ओ., एनबीसीसी के पास शिकायतें दर्ज करने के लिए दिशानिर्देश
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1. कृपया सुनिश्चित करें कि शिकायत सीधे मुख्य सतर्कता अधिकारी (सी.वी.ओ.) को संबोधित की जाए।
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2. कंपनी के निदेशकों को छोड़कर, एनबीसीसी और उसके अधिकारियों के खिलाफ शिकायतें दर्ज कराई जानी चाहिए।
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3. शिकायत, गुमनाम या छद्म नाम से नहीं होनी चाहिए।
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4. शिकायतकर्ताओं से अपेक्षा की जाती है कि वे शिकायत को स्वीकार/सत्यापन करने के लिए पत्राचार हेतु अपने नाम और डाक के पूरे पते का उल्लेख करें।
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5. यदि शिकायतकर्ता ने शिकायत को स्वीकार/सत्यापन नहीं किया है तो आवश्यक सत्यापन प्रमाण प्रदान करें अन्यथा कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी और शिकायत को फाइल कर दिया जाएगा।
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6. शिकायतों में प्रेषक का पूरा डाक पता और मोबाइल/टेलीफोन नंबर, यदि कोई हो, शामिल होना चाहिए। इस जानकारी के बिना ई-मेल पर प्राप्त शिकायतों को गुमनाम/छद्म माना जाएगा और फाइल कर दिया जाएगा।
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7. सतर्कता विभाग केवल उन भ्रष्टाचार के मामलों पर कार्रवाई करता है जिसमें दुराचार या कदाचार के आरोप/शिकायतें होती हैं।
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8. शिकायत पक्षपातपूर्ण या किसी व्यक्तिगत शिकायत पर आधारित नहीं होनी चाहिए जिसमें कोई सतर्कता संबंधित मामला न हो।
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9. अपूर्ण/अस्पष्ट/सामान्य प्रेक्षणों वाली शिकायतों की जांच करना मुश्किल होता है और अन्वेषण आमतौर पर फाइल कर दिए जाते हैं (कोई कार्रवाई नहीं की जाती है)।
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10. शिकायतकर्ताओं से अपेक्षा की जाती है कि वे सतर्कता संबंधित उन मुद्दों के बारे में शिकायतें दर्ज करें जो अदालतों, न्यायाधिकरणों आदि में किसी भी मुकदमेबाजी का हिस्सा नहीं हैं अर्थात मामला न्यायाधीन नहीं होना चाहिए।
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11. वे शिकायतकर्ता जो व्हिसिल ब्लोअर शिकायत करना चाहते हैं और अपनी पहचान छुपाना चाहते हैं, उन्हें केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार शिकायत करनी चाहिए। इस प्रक्रिया के अनुसार नहीं की गई शिकायतों को सामान्य शिकायत की तरह माना जाएगा।
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12. कार्रवाई योग्य शिकायतों को आमतौर पर स्वीकार किया जाएगा लेकिन शिकायतकर्ता को मामले की स्थिति के साथ अद्यतन रखना हमेशा संभव नहीं होता है। हालांकि शिकायतों का तार्किक निष्कर्ष निकलने तक हमारे द्वारा इसका अनुवर्तन किया जाता है।