कर्मचारियों के लिए कल्याणकारी योजनाएं
सभी स्तरों पर कर्मचारियों का संपूर्ण विकास और संतुलन, निगम के लिए सबसे महत्वपूर्ण है।, नियमित आधार पर बहुआयामी मानव संसाधन विकास पहलों के अतिरिक्त, निगम ने वर्षों से क्रमिक तरीके से कर्मचारियों के कल्याणकारी उपायों को आरंभ किया है। वर्तमान में सूची इस प्रकार है:
प्रतिभावान छात्रवृत्ति योजना
विस्तृत योजना
समूह बीमा योजना
निगम की नियमित स्थापना में सेवाकालीन कार्मिकों को उनके वेतनमान के अनुसार कार्मिकों द्वारा सदस्यता के भुगतान पर समूह बीमा योजना द्वारा कवर किया जाता है।
आवास सब्सिडी
निगम के कर्मचारी, एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण पर, तैनाती के नए स्थान पर आवास सब्सिडी के साथ उस स्टेशन, जहाँ उनका परिवार रहता है, के एचआरए के हकदार हैं।
निगम, कर्मचारियों को ब्याज मुक्त अग्रिम, जिसे बारह मासिक किश्तों में वसूल किया जाएगा, देकर पोस्टिंग के नए स्थान पर अपने स्वयं के आवास को किराए पर लेने की सुविधा प्रदान करता है।
कंपनी लीज्ड आवास
महाप्रबंधक और ऊपर के स्तर के कार्मिक, कंपनी लीज़्ड आवास के हकदार हैं।
हितकारी निधि
किसी कर्मचारी के निधन की स्थिति में, हितकारी निधि से मृत कर्मचारी के परिजनों/कानूनी उत्तरधिकारियों को वित्तीय सहायता देने का प्रावधान है। 17.1.2013 से, वित्तीय सहायता की राशि को संशोधित किया गया है, जो अब 5,00,000/ - (पांच लाख रुपये) है। इस प्रयोजन के लिए निगम प्रति कर्मचारी रु 2,00,000/ - (दो लाख रुपये) का योगदान देता है और शेष राशि निगम के कर्मचारी से योगदान के कारण सृजित होती है।
एनबीसीसी के नियमित कर्मचारियों के लिए कल्याणकारी उपाय के रूप में दिनांक 06.08.2024 से 05.08.2025 तक की अवधि के लिए ग्रुप टर्मलाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी और ग्रुप सर्विस ग्रेच्युटी स्कीम की शुरुआत
कल्याणकारी उपाय के रूप में कंपनी ने मेसर्स एल.आई.सी. ऑफ इंडिया से दिनांक 06.08.2024 से 05.08.2025 तक की अवधि के लिए ग्रुप टर्मलाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लागू की है, जो दिनांक 01.08.2024 को कंपनी के रोल पर मौजूद सभी नियमित कर्मचारियों को कवर करता है। प्रत्येक कर्मचारी के लिए बीमित राशि की अधिकतम राशि 15 लाख रुपये है और इसे कर्मचारी की मृत्यु की स्थिति में नामिती को प्रदान की जाएगी। सेवारत कर्मचारी की मृत्यु होने पर, मृतक कर्मचारी के नामिती को ग्रुप टर्मलाइफ इंश्योरेंस के 15 लाख रुपये का भुगतान किया जाएगा। यह अन्य कल्याणकारी हितलाभों के अलावा कर्मचारी के लिए एक अतिरिक्त लाभ है।
कंपनी ने मेसर्स एल.आई.सी. ऑफ इंडिया से दिनांक 06.08.2024 से 05.08.2025 तक की अवधि के लिए ग्रुप सर्विस ग्रेच्युटी स्कीम भी लागू की है, जो दिनांक 06.08.2024 को कंपनी के रोल पर मौजूद सभी नियमित कर्मचारियों को कवर करता है। प्रत्येक कर्मचारी के लिए बीमित राशि की अधिकतम राशि 20 लाख रुपये है। किसी नियमित कर्मचारी की मृत्यु होने पर, उसके द्वारा दी गई वास्तविक सेवा अवधि पर संचित उपदान कंपनी द्वारा प्रदान किया जाएगा तथा शेष उपदान राशि गणना सेवा निवृत्ति अवधि के आधार पर बीमा कंपनी द्वारा नामिती को प्रदान किया जाएगा, जिसकी अधिकतम सीमा 20 लाख रुपये होगी। यह अन्य कल्याणकारी हितलाभों के अलावा कर्मचारी के लिए एक अतिरिक्त लाभ है।